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फिशरमैन भर्ती : हाईकोर्ट में सरकार का जवाब - फिशरी विभाग ने भर्ती रद्द कर ज्वाइंट डायरेक्टर को दी जांच

हरियाणा प्रदेश में 90 फिशरमैन कम वॉचमैन की भर्ती फिशरी विभाग ने रद्द कर दी है। भर्ती में अनियमितताओं की जांच के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर फिशरी प्रेम सिंह मलिक को नियुक्ति किया गया है। यह जानकारी भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान डायरेक्टर फिशरी आरके सांगवान की तरफ से हाईकोर्ट को दी। याचिका में कहा गया था कि फिशरमैन कम वॉचमैन के 90 पदों के लिए निकाली भर्ती में धांधली हुई है। करीबियों को लाभ देने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया। मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार फिशरी विभाग से जवाब मांगा था। जिसमेंं फिशिरी विभाग के निदेशक आरके सांगवान ने जवाब दिया कि इन पदों के लिए मिडल पास होने, हिंदी की जानकारी, तैराकी, जाल बनाने, जाल बिछाने तथा मछलियों की पहचान होने की योग्यता रखी गई थी।
इन पदों के अनुसार आए आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद डिप्टी डायरेक्टर फिशरी विजय शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने 25 अंक नेट बनाने के, 20 अंक तैराकी के, 20 अंक मछली की पहचान के, 20 अंक जाल डालने के तथा 10 अंक इंटरव्यू के निर्धारित किए थे। इन मानकों के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर सील बंद रिपोर्ट भेज दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर 12 दिसंबर को रिजल्ट जारी कर दिया था। भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट पहुंचने के बाद और गंभीर आरोपों के चलते विभाग ने अपने स्तर पर भर्ती को रद्द कर दिया। भर्ती रद्द होने के साथ ही किसी भी प्रकार की अनियमितता की जांच के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। भर्ती को दोबारा शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार को लिख दिया गया है। 
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