हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए भी तबादला नीति तैयार चुकी है। जिस पर कॉलेज प्रिंसिपल 15 दिन के अंदर उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक को सुझाव दे सकेंगे।सामान्य कर्मचारी का एक स्थान पर नियुक्ति समय कम से कम तीन वर्ष होना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी का पिछले तीन वर्षों में शतप्रतिशत परिणाम रहा है और वह कर्मचारी उसी कॉलेज में रहने की इच्छुक है तो तबादला नहीं होगा। जो कर्मचारी तीन वर्ष पूरे कर चुका है वह रिक्त स्थान आपसी स्थानांतरण आधार पर तबादले का पात्र होगा। जो कर्मचारी पांच वर्षों के दौरान शतप्रतिशत परिणाम दे रहा है, वह अपनी इच्छानुसार तबादला कराने का पात्र होगा। शिकायत, खराब परिणाम, यौन उत्पीड़न का आरोप, गलत आचरण होने पर भी तबादला किया जाएगा।
5 साल ग्रामीण कॉलेज में सेवाएं: 53 सरकारी कॉलेजों को ग्रामीण कॉलेजों के तौर पर चिह्नित किया है। किसी भी सहायक प्रोफेसर को न्यूनतम 5 साल ग्रामीण सेवा की शर्त पूरी करनी होगी। एनसीसी (एएनओ) का तबादला एनसीसी विंग कॉलेज से तभी होगा, जब वहां ऐसा ही एक अन्य प्रशिक्षित अधिकारी या शिक्षक तैनात होगा। एनसीसी अधिकारी का स्थानांतरण एनसीसी अधिकारी की ही अदला-बदली में किया जाएगा।
आवेदन: हर साल 1 से 15 दिसम्बर और 1 से 15 जून के बीच भेजे किए जा सकेंगे। 15 जनवरी और 15 जुलाई को तबादला आदेश जारी होंगे। तबादले के लिए 5 स्टेशनों के विकल्प रहेगा।
गर्ल्स कॉलेज में 50 पार को प्राथमिकता: कन्या कॉलेजों में महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी और इन महाविद्यालयों में 50 वर्ष की आयु से अधिक के पुरुष शिक्षकों को लगाया जाएगा। इसी प्रकार, गैर-शैक्षणिक कर्मियों को तैनात किया जाएगा। जिन कर्मियों की सेवानिवृति अगले एक वर्ष में होनी है, उन्हें स्थान्तरित नहीं किया जाएगा। महिला शिक्षक विवाह के तुरंत बाद स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगी। 5 वर्ष की शर्त लागू नहीं होगी।
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