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कालेज प्रिंसिपल की सीधी भर्ती पर सरकार और आयोग को कोर्ट का नोटिस

शिक्षा विभाग के राजकीय कॉलेजों में सात प्रिंसिपल की सीधी भर्ती पर पंजाब हरियाण उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने सरकार, शिक्षा विभाग, आयोग नियुक्त किए गए प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया गया है। डॉक्टर रमेश मेहरा ने इस भर्ती को चैलेंज किया है। उन्होंने बताया कि यूजीसी की नोटिफिकेशन 2010 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन 2011 के नियमों को ताक पर रख कर डिपार्टमेंट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से यह भर्ती की थी। इस भर्ती में सात प्रिंसिपल सीधे भर्ती किए गए थे। 

यह बरती गई अनियमितता: नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती की योजना एमपीआई (एकेडमिक परफार्मेंस इंडिकेटर) 400 स्कोर में 400 अंक जरूरी थे। आयोग ने अक्टूबर 2012 में की गई इस सीधी भर्ती में एपीआई स्कोर के बिना ही विज्ञापन कर दिया। इस पर डाक्टर रमेश ने हायर एजुकेशन विभाग को एक रिप्रेजेंटेशन दिया। इसके जवाब में विभाग ने आयोग को लिखा कि यदि यह भर्ती के लिए 30 जून 2013 से इंटरव्यू हो जाते हैं तो एपीआई लागू नहीं होगा, यदि इसके बाद इंटरव्यू होते हैं तो एक साल की एपीआई लागू होगी। लेकिन नोटिफिकेशन में सीधी भर्ती के लिए एपीआई की बजाय कंसोलिएटिड एपीआई चाहिए। क्योंकि वार्षिक एपीआई केवल प्रमोशन केसों में ही लागू होता है। 

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