20 जनवरी, 2017 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 में संशोधन किया। इसके तहत सहकारिता बैंकों को इस योजना के अंतर्गत रकम स्वीकार करने का अधिकार नहीं है।
संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
- 20 जनवरी, 2017 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 में संशोधन किया।
- इसके तहत सहकारिता बैंकों को इस योजना के अंतर्गत रकम स्वीकार करने का अधिकार नहीं है।
- जिसके अनुसार, बांड लेजर खाते के रूप में जमा आवेदन को सरकारी बैंकों के अलावा सभी बैंकिंग कंपनियां स्वीकार करेंगी जिन पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (1949 का 10) लागू होता है।
- ज्ञातव्य है कि 16 दिसंबर, 2016 को भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ को अधिसूचित किया था।
- इसके अंतर्गत जिन लोगों ने छुपी हुई आय की घोषणा की थी वे इस योजना में रकम जमा कर सकते हैं।
- जमा रकम घोषित छुपी हुई आय के 25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
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