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नवचयनित जेबीटी को नियुक्ति-पत्र जारी करने को हाईकोर्ट में चुनौती

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में चयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति मामले के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वो यह आदेश शिक्षकों के नियुक्ति पत्र भी लिखकर दे। हाई कोर्ट ने यह आदेश नवीन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। याची के वकील सुनील कुमार नेहरा ने बताया कि हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने हरियाणा में टीचरों की नियुक्ति के बारे में स्पष्ट आदेश दे चुकी है कि जब तक सभी टीचरों की तकनीकी व अन्य तरह की जांच पूर्ण नही होती, उनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाए। लेकिन, सरकार ने चयनित जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं सरकार ने पहले एक मेरिट लिस्ट बनाई थी और उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट बनाई। नियुक्ति केवल पहली मेरिट लिस्ट वालों को दी जा रही है। 
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब तलब किया तो सरकारी वकील ने इस मामले में जवाब देने के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 मई तक स्थगित करते हुए नियुक्ति पत्रों पर हाई कोर्ट के इस याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर होने की सूचना देने का आदेश दिया।
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