हरियाणा राज्य के नगरीय निकायों ने कई शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स के बिल टाइम से वितरित ही नहीं किए। इस वजह से सरकार को अब टैक्स जमा कराने की छूट एक माह के लिए बढ़ानी पड़ी है। राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में अब 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा सकेगा। पहले इस की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक थी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि 2 फरवरी से प्रदेश की नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम क्षेत्रों में रिहायशी मकान मालिकों को प्रापर्टी टैक्स बकाया एरियर सहित अदा करने पर 25 प्रतिशत छूट प्रदान की गई थी। ऑनलाइन टैक्स अदा करने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त देने का प्रावधान था।
पालिकाओं में प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे नागरिकों की बढ़ी हुई भीड़ और कई स्थानों पर प्रॉपर्टी टैक्स बिल नागरिकों तक पहुंचने में हुई देरी पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री से प्रापर्टी टैक्स छूट को 31 मार्च तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। अब पालिकाओं में 31 मार्च तक छूट के साथ टैक्स जमा करवाया जा सकेगा। पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे के दौरान प्रापर्टी टैक्स में रह गई त्रुटियों को दूर करें तथा कवर क्षेत्र को पुन: जांच करवाएं।
टैक्स जमा कराने पर अब 31 तक मिलेगी 25 फीसदी छूट
Written By Smart Edu Services on रविवार, 5 मार्च 2017 | 9:04 pm
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