मनमाने ढंग से शुल्क वसूली करने वाले निजी स्कूलों के सामने प्रदेश सरकार ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। नए शैक्षणिक सत्र में निर्धारित शुल्क या फंड से अधिक वसूली करने वाली शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल संचालकों को 30 दिसंबर तक ऑनलाइन फार्म-6 जमा कराने का निर्देश दिया है।
हर श्रेणी के प्राइवेट स्कूल इसके दायरे में आएंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 158 के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल (किसी भी बोर्ड से संबद्ध) को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित तिथि तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को हार्ड कॉपी एवं निदेशालय को सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक या एमआइएस पोर्टल पर फार्म-6 ऑनलाइन जमा करवाएं। वहीं, इस संबंध में बताया गया है कि यदि वे इसमें असफल रहते हैं तो उनके खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2016-17 के फार्म-6 में दिए नियम के अनुसार फीस स्ट्रक्चर लागू रहेगा। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क/फंड के अलावा छात्रों से कोई अतिरिक्त वसूली न की जाए।
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