एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने देशभर में खुले में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लैंडफिल साइट के लिए भी यह लागू होगा। खुले में कचरा जलाते पाए जाने पर पांच हजार से 25 हजार रु. का जुर्माना लगेगा। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने अलमित्रा पटेल की याचिका पर गुरुवार को यह आदेश दिए। कचरा जलाने के साधारण मामले में पांच हजार और बड़ी मात्रा में कचरा जलाने पर 25 हजार रु. का जुर्माना होगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 का सख्ती से पालन करने को कहा है। एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकारों से पीवीसी और क्लोरिनेटेड प्लास्टिक पर 6 माह में पाबंदी लगाने को लेकर निर्देश भी जारी करने को कहा है।
खुले में कचरा जलाने पर बैन - 25 हजार तक लगेगा जुर्माना
Written By Smart Edu Services on शुक्रवार, 23 दिसंबर 2016 | 4:14 pm
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