इस शंका का समाधान करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 08 अगस्त 2024 को पत्र जारी करते हुए बताया हैं कि स्कूल शिखा विभाग, चंडीगढ़ (हरियाणा सरकार) के द्वारा 06 अगस्त 2024 को जारी किये गए पत्र के बाद ऐसे उम्मीदवार जिनके प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो चुकी थी उन उम्मीदवारों को नए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हैं। ऐसे उम्मीदवारों के पुराने प्रमाण पत्र की वैधता स्वतः ही उम्रभर के लिए मानी जाएगी।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के द्वारा जारी किये गए पत्र को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://bseh.org.in/home या निचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता हैं .
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